आज आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
खण्डवा 11 नवम्बर, 2016 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेषानुसार 12 नवम्बर को नेषनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। खण्डवा में नेषनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर में प्रातः 11 बजे होगा। यह कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री राजेन्द्र कुमार सिंह गौतम की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार के मुख्य अतिथ्य में सम्पन्न होगा। इस दौरान प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना एवं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सरदार सिंह तंवर भी विषेष रूप से उपस्थित रहेंगे।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत लगाने के संबंध में दिये गये निर्देशों के पालन में जिले की नगर निगम और सभी नगर परिषद में लम्बित विभिन्न कर में छूट प्रदान करने के संबंध में लोक अदालत में कार्यवाही की जायेगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार बकाया है, में मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। इसी तरह 50 हजार से एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट उपभोक्ता को मिलेगी। जल-कर में बकाया राशि के प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार होने पर 100 प्रतिशत, 50 हजार से एक लाख पर 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल-कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, पर 75 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
इसके साथ ही 12 नवम्बर को जिला न्यायालय में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग के द्वारा प्रिलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर के प्रकरणो में छूट राहत योजना के अंतर्गत समझौता करने पर छूट प्रदान की जायेगी। विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत न्यायालयो में लंबित प्रकरणो के निराकरण में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओ को 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण होने पर छूट प्रदान की जायेगी। न्यायालय में दर्ज प्रकरणो (प्रिलिटिगेशन स्तर) में कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नही हुए है (लिटिगेशन स्तर) उन प्रकरणो में कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। साथ ही प्रिलिटिगेशन एवं लिटिगेशन दोनो ही स्तर के प्रकरणो में 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
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