कृषि आदान विक्रेताओं को सरकार करायेगी डिप्लोमा कोर्स
खण्डवा 26 अप्रैल, 2016 - कृषि आदान विक्रेताओं के लिए आवष्यक लायसेंस प्राप्त करने हेतु अब कृषि में स्नातक, डिग्री अथवा डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ऐसे कृषि व्यवसायिक जिनके पास डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं है, उन्हें प्रदेष सरकार ने डिग्री अथवा डिप्लोमा लेने के लिए दो वर्ष का समय दिया है। परियोजना संचालक आत्मा परियोजना श्री आनंद सिंह सोलंकी ने बताया कि यह डिप्लोमा कोर्स 48 सप्ताह का है। उन्होंने बताया कि हर सप्ताह में दुकान के अवकाष वाले एक दिन ये कक्षाएं लगेगी। इस डिप्लोमा के लिए कुल 40 दिन कक्षाएं लगेगी एवं 8 दिन क्षेत्र भ्रमण कराया जायेगा। एक बेच में केवल 40 व्यक्तियों को प्रवेष दिया जायेगा तथा यह प्रवेष पहले आये पहले पाये के आधार पर दिया जायेगा। इस कोर्स के लिए सरकार ने 20 हजार रूपये शुल्क निर्धारित किया है। कम्पनियों द्वारा अपने अधिकृत डीलर को शुल्क की आधी राषि 10 हजार रूपये अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा। श्री सोलंकी ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जसवाड़ी रोड स्थित आत्मा परियोजना के कार्यालय में कार्यलीयन समय में कार्य दिवसों में सम्पर्क किया जा सकता है।
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