घरों एवं कुओं के सुधार के लिए बिना रायल्टी के किया जा सकता है खनन
खण्डवा 26 अप्रैल, 2016 - प्रदेष सरकार ने किसानों ग्रामीणों कारीगरों एवं मजदूरों के घरों में सुधार तथा कुओं के निर्माण एवं मरम्मत या कृषि कार्य के लिए बिना किसी रायल्टी के मिट्टी या रेत लेने या खोदने की सुविधा देने का प्रावधान किया है। इसके लिए मध्यप्रदेष गौण खनिज अधिनियम 1996 में संषोधन किया गया है। नवीनतम संषोधन अनुसार मिट्टी या रेत के उत्खनन के लिए सड़क, रैलमार्ग, सार्वजनिक भवन, नदी के किनारे या अन्य जल संरचनाओं से 100 मीटर दूरी से मिट्टी या रेत ली जा सकती है। पक्की सड़को या नालों से 50 मीटर तथा कच्चे ग्रामीण रास्तों से 10 मीटर दूरी से मिट्टी या रेत लेने की सुविधा भी किसानों व मजदूरों को दी गई है। जिला खनिज अधिकारी श्री पटेल ने बताया कि इस छूट को प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार से अनुमति लेना होगी।
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