ओंकारेष्वर में अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था सुनिष्चित करने के आदेष
खण्डवा 18 अप्रैल, 2016 - कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी डॉ. एम.के.अग्रवाल ने आगामी दिनों में सिंहस्थ महापर्व के दौरान ओंकारेष्वर में बड़ी संख्या में आने वाले श्रृद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओंकारेष्वर , थापना, षिवकोठी एवं मोरटक्का क्षेत्र में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों , होटलो, धर्मषालाओं, के संचालकों को निर्देष दिये है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में अग्निषमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था रखे। उन्होंने सिंहस्थ महापर्व के दौरान कोई अग्नि दुर्घटना ओंकारेष्वर क्षेत्र में न हो इसके लिए सभी होटल संचालकों व ज्वलनषील पदार्थो का उपयोग करने वाले संस्थानों के स्वामियों को निर्देष दिये है कि वे अग्निषामक यंत्र अपने संस्थानों मंे तैयार रखे, इसके अलावा पानी से भरी बाल्टियों की व्यवस्था भी संस्थानों में करने के निर्देष दिये गये है। यह प्रतिबंधात्मक आदेष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किये गए है। आदेष का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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