AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Friday, 16 April 2021

न्यायालयों में अभी केवल त्वरित एवं अत्यावश्यक मामलें ही सुने जायेंगे

 न्यायालयों में अभी केवल त्वरित एवं अत्यावश्यक मामलें ही सुने जायेंगे
कोरोना कर्फ्यू के कारण न्यायालयीन कार्य निलंबित किए गए

खण्डवा 16 अप्रैल, 2021 - कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों तथा खालवा में कोरोना कर्फ्यू 23 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक प्रभावशील किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एल.डी. बौरासी ने जिला न्यायालय खण्डवा एवं सिविल न्यायालय तहसील हरसूद, पुनासा, श्रृंखला न्यायालय मांधाता जिला खण्डवा में सम्पूर्ण न्यायालयीन कार्य निलंबित किए है। श्री बौरासी द्वारा जारी आदेश अनुसार न्यायालयों के द्वारा मात्र त्वरित एवं अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई ही की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस अवधि में पूर्व से नियत किसी भी प्रकरण में किसी भी पक्षकार की अनुपस्थिति में उसके विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई, वाद या आवेदन निरस्ती, जमानत मुचलका जब्ती, गिरफ्तारी वारंट का आदेश नहीं दिया जा सकेगा। प्रत्येक नियत मामले में आगामी सुनवाई या कार्यवाही के लिए नियत की गई पेशी की सूचना उस पक्षकार या उसके योग्य अभिभाषक के मोबाइल नम्बर पर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र में आवागमन के लिए अभिभाषकगण के लिए भी छूट नहीं है, इसलिए ई-फायलिंग के द्वारा या वी.सी. के माध्यम से त्वरित एवं अत्यावश्यक सुनवाई योग्य मामलों की सुनवाई पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था पूर्व में स्थापित की गई थी, उसी अनुसार यथावत जारी रहेगी। 

No comments:

Post a Comment