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Wednesday 21 April 2021

धारा 144 के तहत 30 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

 धारा 144 के तहत 30 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 21 अप्रैल, 2021 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में 30 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार अत्यावश्यक सेवाएँ देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किये जा सकेंगे। 

जारी आदेश अनुसार अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय इत्यादि को शामिल किया गया है। आई.टी. कम्पनियों, बीपीओ, मोबाइल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे। उन्होंने बताया है कि 10 प्रतिशत के बँधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं, वे घर से ही ‘‘वर्क फ्रॉम होम‘‘ करेंगे। जारी आदेश अनुसार ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पेसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिये लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगा। किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री का प्रदाय सतत एवं निर्बाध रूप से बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं। 

इन गतिविधियों पर रहेगी छूट

जारी आदेश अनुसार अन्य राज्यों व अन्य जिलों से माल वाहनों के आवागमन को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल बीमा व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। किराना दुकान होम डिलेवरी कर सकेंगे तथा रेस्टोरेंट टेक होम डिलेवरी कर सकेंगे। पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, मिल्क पार्लर, दूध व सब्जी की दुकाने व ठेलों पर सब्जी विक्रय की छूट रहेगी। औद्योगिक इकाई, मजदूरों, उद्योगों के कर्मचारियों के आवागमन को छूट रहेगी। एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस होम डिलेवरी सेवा, दुग्ध वाहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, निर्माण मजदूरों को सेवा प्रदाय के लिए आवागमन की छूट रहेगी। कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद बीज, कीटनाशक दवाईयां, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्रों की दुकानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम व टीकाकरण के लिए जा रहे नागरिकों तथा परीक्षा केन्द्र जाने वाले परीक्षाओं से जुड़े अधिकारी कर्मचारी व परीक्षार्थी , उपार्जन कार्य में लगे कर्मचारी, बस स्टेण्ड व रेल्वे स्टेशन पर जाने व आने वाले यात्रीगण के आवागमन को भी प्रतिबंध से छूट रहेगी। आई.टी. कम्पनी व मोबाइल कम्पनियों का सर्पोट स्टॉफ, अखबार वितरण कार्य में लगे कर्मचारी व अधिमान्य पत्रकारों की गतिविधियांे को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। 

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