विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 2000 रू. जुर्माना
खण्डवा 27 अप्रैल, 2021 - कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। सभी नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। शादी, विवाह, धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने की हिदायत नागरिकों को दी गई है। तहसीलदार श्री प्रताप आगास्या ने बताया कि ग्राम सिंगोट में एक विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर वधू के पिता पर 2 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है।
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