कोरोना कर्फ्यू में मजदूर व अधिकारी कर्मचारी आवागमन कर सकेंगे
खण्डवा 16 अप्रैल, 2021 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से गुरूवार को जारी कोरोना कर्फ्यू आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एस.एल. सिंघाड़े ने बताया कि संशोधित आदेश अनुसार अब ‘‘16 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच सभी नगरीय क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक इकाई, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा माल व तैयार माल से संबंधित उद्योगों के अधिकारी व कर्मचारी को आवागमन की अनुमति रहेगी।‘‘
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