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Tuesday, 1 October 2019

जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने सुनी नागरिकों की समस्याएं

जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने सुनी नागरिकों की समस्याएं 

खण्डवा 1 अक्टूबर, 2019 - कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित निराकरण के लिए मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देष दिए। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्री राजेश जैन सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण मौजूद थे। जनसुनवाई में पुनासा विकासखण्ड के ग्राम बिजोरामाफी निवासी नरेन्द्र ने कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल को आवेदन देकर बताया कि वह अत्यन्त गरीब व आवासहीन है। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका आवास प्रकरण स्वीकृत किया जाये। जिस पर उन्होंने जनपद पुनासा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदक की पात्रता के आधार पर आवास निर्माण हेतु आवश्यक मदद करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा जनसुनवाई में ग्राम बेडियाव निवासी सीताराम बलाही व जोगीलाल तथा ग्राम जसवाड़ी के सुनील ने गरीब परिवारों की सूची में अपना नाम जुड़वाने तथा नीला राशन कार्ड बनवाने की मांग कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल से की, जिस पर उन्होंने तहसीलदार को आवेदक की पात्रता का परीक्षण कर पात्रतानुसार राशन कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। जसवाड़ी निवासी शारदा बाई व खालवा के खेड़ी निवासी शारजा बाई ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल से किया, जिस पर उन्होंने संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवास निर्माण में इन गरीब आवेदकों की पात्रता अनुसार मदद करने के लिए कहा।
जनसुनवाई में ग्राम डूल्हार पंधाना के जयसिंह ने कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल को बताया कि वृद्धावस्था के कारण अब वह मजदूरी नही कर सकता तथा परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नही है। अतः वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उसे दिलाया जाये। जिस पर उन्होंने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पात्रता का परीक्षण कर नियमानुसार आवेदक को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। ग्राम पिपरहट्टी निवासी शेरू भील ने बताया कि अतिवृर्षा के कारण उसका मकान गिर गया है, उसने कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल कोे आवेदन देकर आवास निर्माण के लिए आवश्यक मदद की मांग की। जिस पर उन्होंने संबंधित तहसीलदार को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत शेरू भील को आवश्यक राहत दिलाने के निर्देश दिए।

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