महाराष्ट्र के मतदाताओं को मतदान के लिए 21 अक्टूबर को मिलेगा अवकाश
खण्डवा 19 अक्टूबर, 2019 - महाराष्ट्र के ऐसे मतदाता जो विभिन्न कारणों से मध्यप्रदेश में रोजगार से लगे है, उन्हें आगामी 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा के लिए होने वाले मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अवकाश दिलाया जायेगा। श्रम पदाधिकारी श्री ए.एस. अलावा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135(ख) के तहत मतदान के लिए श्रमिकों को संवेतनिक अवकाश देने का प्रावधान है। इसी के तहत खण्डवा जिले में कार्यरत ऐसे श्रमिक जिनका नाम महाराष्ट्र की मतदाता सूची में दर्ज है, वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने महाराष्ट्र जाते है तो उन्हें इसके लिए 21 अक्टूबर को संवेतनिक अवकाश दिया जाये। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित नियोजक पर 500 रू. तक जुर्माना किया जा सकता है।
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