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Thursday, 24 October 2019

50 माईक्रोन से पतली पॉलीथिन के उपयोग पर प्रतिबंधित कार्यवाही करें

50 माईक्रोन से पतली पॉलीथिन के उपयोग पर प्रतिबंधित कार्यवाही करें

खण्डवा 24 अक्टूबर, 2019 - प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने सभी कलेक्टर्स, नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर आमजन में इसके उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा है कि अपशिष्ट प्लास्टिक नियम-2016 के नियम के अंतर्गत 50 माईक्रोन से पतली पॉलीथिन के विरूद्ध प्रतिबंधित कार्यवाही के प्रावधान है। श्री दुबे ने तदनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। प्रमुख सचिव ने कहा है कि कुछ नगरीय निकायों में सिंगल यूज डिस्पोजल सामग्री एवं सभी प्रकार के 50 माईक्रोन से अधिक मोटी प्लास्टिक के विक्रेताओं एवं उत्पादकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है, जो अनुचित है। उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट के विरूद्ध जन-जागरूकता के माध्यम से इसके उपयोग को कम करना ही अभियान का मुख्य उद्देश्य है।  

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