‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना‘ का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराएँ
खण्डवा 22 अक्टूबर, 2019 - सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाम से वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 2 हैक्टयर तक के किसानो को जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है। उनके लिए लागू की गई है। इस योजना में प्रीमियम राशि रू. 55 से 200 तक है।
उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को कॉमन सर्विस सेंटर पर जा कर निःशुल्क रजिस्टेªशन कराना होगा। रजिस्टेªशन के लिए खसरा, खतोनी की नकल, दो फोटो और बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अतंर्गत सभी भू-धारक लद्यु और सीमांत किसानों पुरूष, स्त्री दोनो के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3 हजार रूपये की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है।
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