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Thursday, 24 October 2019

पशुहानि होने पर आर्थिक सहायता के लिए पोस्ट मार्टम अब जरूरी नहीं

 पशुहानि होने पर आर्थिक सहायता के लिए पोस्ट मार्टम अब जरूरी नहीं

खण्डवा 24 अक्टूबर, 2019 - मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा में मृत पशुओं के पोस्ट मार्टम नहीं होने तथा पंचनामे के आधार पर आर्थिक सहायता देने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार पशु हानि के लिए दी जाने वाली सहायता राशि वास्तविक क्षति की आंकलन तक सीमित होगी। वास्तविक क्षति का आकलन पशुधन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। पशु हानि के मामले में आवेदन मात्र एफआईआर या पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अभाव में अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। पशु हानि के प्रकरणों में राजस्व अधिकारी द्वारा स्थल जांच, मौके के पंचनामा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं पशुपालन विभाग के प्रमाणीकरण अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर प्राकृतिक आपदा से पशु के मृत होने की पुष्टि होने पर प्रकरण स्वीकृत किया जा सकेगा।

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