किसानों को एक मुश्त समझौता के तहत नई ऋण सुविधा उपलब्ध होगी
खण्डवा 18 अक्टूबर, 2019 - जय किसान ऋण माफी योजना के तहत जो राशि का लाभ किसानों को प्राप्त होना था वह उन्हें समय पर उनके खाते में प्राप्त हो जायेगा। आचंलिक प्रबंधक श्री वी.वी. सोमशेखर ने बताया कि शासन की जय किसान ऋण माफी योजना में टेªक्टर लोन, मार्टगेज लोन, ड्रिप लोन, मुख्यमंत्री आवास योजना के ऋण या अन्य मियादी ऋणों में किसी भी तरह के बकाया अतिदेय राशि, माफी योजना के अंतर्गत शामिल नही है, केवल फसल ऋण के लिए माफी योजना है। उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ इडिया द्वारा सभी लोन में एक मुश्त समझौता के तहत निराकरण कर नई ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
आंचलिक प्रबंधक श्री सोमशेखर ने बताया कि बकाया राशि के निपटान के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार एक मुश्त समझौता स्कीम में लाभान्वित कृषक को, बिना किसी विलम्ब के तुरंत नया कृषि ऋण प्रदान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से किसान ग्राहक न सिर्फ नया ऋण ले सकेंगे किन्तु उन्हें फसल बीमा तथा ब्याज अनुदान 3 प्रतिशत, फसल बीमा का लाभ उठा सकते है। उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कृषि ऋण में एक मुश्त समझौता, नए सिरे से कृषि वित्त प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आंचलिक प्रबंधक श्री सोमशेखर ने ग्राहकों से अपील की कि वे अपने ऋणों के भुगतान व समझौता प्रस्ताव के लिए बिना संकोच के शाखा में सम्पर्क करें तथा समझौता कर बंद खातों में पुनः नया ऋण दिया जायेगा।
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