श्रमिको को साप्ताहिक अवकाश न देने पर श्रम विभाग करेगा कार्यवाही
खण्डवा 18 अक्टूबर, 2019 - मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक दुकान तथा वाणिज्य स्थापना सप्ताह में एक दिन बंद रहेगी। यह विधि संगत नहीं होगा कि बंद दिवस को नियोजक अपनी दुकान या वाणिज्य स्थापना या किसी भी अन्य स्थान पर किसी श्रमिक या कर्मचारी को बुलायें। श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इंदौर द्वारा इस प्रावधान का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये हैं। श्रम पदाधिकारी श्री ए.एस. अलावा ने जिले के समस्त दुकान एवं वाणिज्य स्थापना मालिकों से अपील की है कि निर्धारित साप्ताहिक अवकाश दिवस को संस्थान बंद रखकर नौकरों को साप्ताहिक अवकाश का लाभ प्रदान करें। श्रम विभाग के निरीक्षकगण अवकाश दिवस में क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तथा खुली पाई दुकानों व स्थापनाओं के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करेंगे।
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