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Thursday, 31 October 2019

किसानों को कृषि भूमि के मान से मिलेगा उर्वरक

किसानों को कृषि भूमि के मान से मिलेगा उर्वरक

खण्डवा 31 अक्टूबर, 2019 - उपसंचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने आदेश जारी किए है कि जिले में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति किए जाने हेतु समितियों के कालातीत कृषक सदस्यों द्वारा राष्ट्रीयकृत एवं व्यावसायिक बैंको से केसीसी ऋण लेने वाले कृषकों को उर्वरक उनके धारित रकबे के मान से प्रति हेक्टेयर अनुशंसित नगद उर्वरक प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि उर्वरक देते समय कृषक की ऋण पुस्तिका में उसे दिये गए उर्वरक का इन्द्राज भी किया जाये। 
         उपसंचालक कृषि श्री गुप्ता ने बताया कि कृषकों को प्रति हेक्टेयर के मान से बेसल डोज एवं टॉप ड्रेसिंग के लिए उर्वरक की मात्रा दी जायेगी। उन्होंने बताया कि बोनी के समय प्रति हेक्टेयर खेत के लिए गेहूं के लिए 2 बेग यूरिया, 7 बेग सुपर फास्फेट व 2 बेग पोटाश उर्वरक दी जायेगी। बोनी के 20 दिन बाद किसान को 2 बेग यूरिया पुनः दी जायेगी। इसी तरह चने की फसल के लिए बोनी के समय प्रति हेक्टेयर खेत के लिए 2 बेग डीएपी, 2 बेग सुपर फास्फेट व 2 बेग पोटाश उर्वरक दी जायेगी। मक्का की फसल के लिए बोनी के समय प्रति हेक्टेयर खेत के लिए 2 बेग यूरिया, 7 बेग सुपर फास्फेट व 2 बेग पोटाश उर्वरक दी जायेगी। बोनी के 20 दिन बाद किसान को 2 बेग यूरिया पुनः दी जायेगी। 

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