तीन पूर्व सरपंच व सचिवों से होगी लगभग 9 लाख रू. की वसूली
तीनों पूर्व सरपंच 6 वर्ष के लिए पंचायत निर्वाचन के अयोग्य घोषित
अजंटी, दगड़खेड़ी व टिमरनी के निर्माण कार्यो में अनियमितता पर हुई सख्त कार्यवाही
खण्डवा 18 फरवरी, 2019 - जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र ने मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रकरणों की सुनवाई करते हुए निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम पंचायत अजंटी, दगड़खेड़ी एवं टिमरनी के पूर्व सरपंचों व पंचायत सचिवों से निर्माण कार्यो मंे लगी लगभग 9 लाख रू. की राशि वसूल करने के आदेश पारित किए है। साथ ही इन लोगों को आगामी 6 वर्ष तक ग्राम विकास समिति , ग्राम निर्माण समिति या ग्राम सभा की किसी भी समिति सहित किसी पंचायत का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नागेन्द्र ने बताया कि छैगांवमाखन विकासखण्ड की ग्राम पंचायत अजंटी की तत्कालीन सरपंच श्रीमती फूलवती बाई तथा तत्कालीन सचिव श्री नरेश इवने ने वर्ष 2008-2009 एवं वर्ष 2011-12 में स्वीकृत ग्लेवर रोड के निर्माण कार्य में 3.34 लाख रू. से अधिक की अनियमितता की थी। शिकायत प्राप्त होने पर जांच में शिकायत सही पाई गई, जिस पर 334056 रू. वसूली के आदेश जारी कर दिए गए है। इसी तरह हरसूद विकासखण्ड की ग्राम पंचायत दगड़खेड़ी के तत्कालीन सरपंच शौभारम व पंचायत सचिव बलिराम यादव ने वर्ष 2010-11 व वर्ष 2013-14 में स्वीकृत शांतिधाम निर्माण, सार्वजनिक पेयजल कूप व चबुतरा निमार्ण के कार्यो में 2.25 लाख रू. से अधिक की अनियमितता की थी, सम्पूर्ण राशि 225233 रू. वसूली के आदेश जारी किए गए है। इसके अलावा ग्राम पंचायत टिमरनी की तत्कालीन सरपंच श्रीमती उर्मिला बाई पति गब्बू द्वारा वर्ष 2011-12 में स्वीकृत प्राथमिक शाला भवन के अतिरिक्त कक्ष, प्राथमिक शाला प्रधान पाठक कक्ष, माध्यमिक शाला प्रधानपाठक कक्ष के निर्माण कार्यो में 320970 रू. की अनियमितता की गई। तत्कालीन सरपंच व सचिव से इस राशि के वसूली के आदेश भी जारी किए गए है। इसके अलावा इन तीनों ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सरपंचों श्रीमती फूलवती बाई, श्री शौभाराम एवं श्रीमती उर्मिला बाई को आगामी 6 वर्ष तक किसी भी पंचायत का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया गया।
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