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Friday 21 April 2017

विधिक जागरूकता एवं साक्षरता षिविर सम्पन्न

विधिक जागरूकता एवं साक्षरता षिविर सम्पन्न
‘‘बच्चों को षिक्षा प्राप्त करना कानूनी अधिकार है’’ 

खण्डवा 21 अप्रैल 2017 -  ‘‘बच्चों को षिक्षा प्राप्त करना कानूनी अधिकार है। बच्चों से भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम कराना नैतिक रूप से गलत होकर कानूनी अपराध भी है। प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य है कि वें अपने बच्चों की देखभाल उचित ढंग से करे तथा उनके बचपन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दें।‘‘ यह बात रेल्वे मजिस्ट्रेट श्री मनीष सिंह ठाकुर ने ग्राम पंचायत सिहाड़ा के रेल्वे स्टेषन मथेला पर आयोजित विधिक जागरूकता एवं साक्षरता षिविर में कहीं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएॅ और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएॅ योजना अन्तर्गत माननीय जिला न्यायाधीष एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेन्द्र कुमार सिंह गौतम के मार्गदर्षन में 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक पॉच दिवसीय जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम रेल्वे न्यायालय खण्डवा द्वारा अपने क्षेत्राधिकारान्तर्गत सघन रूप से अभियान के रूप में चलाया गया। 
शुक्रवार को मथेला के रेल्वे स्टेषन पर आयोजित षिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेष मण्डलोई, आरपीएफ के निरीक्षक श्री सत्येन्द्र यादव, स्टेषन प्रबंधक श्री शोभनाथ एवं ग्राम पंचायत सिहाड़ा के सरपंच श्री मुकेष पाल ने सहभागिता कर ग्रामीणजन एवं रेल्वे श्रमिकों को बताया कि विधिक सहायता एवं सेवा योजनाएॅ जरूरतमंद लोगों को सुलभ एवं शीघ्र न्याय दिलाने के लिए बनायीं गयी है, जिसके माध्यम से न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में निःषुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त की जा सकती है। रेल्वे मजिस्ट्रेट श्री ठाकुर ने बताया कि मथेला रेल्वे स्टेषन का निर्माण कार्य चल रहा है तथा उक्त स्टेषन पर काफी संख्या में श्रमिकों का योगदान लिया जा रहा है, जिन्हें विधिक रूप से जागरूक किये जाने के उद्देष्य से मथेला रेल्वे स्टेषन का चयन षिविर आयोजित करने के लिए किया गया। रेल्वे मजिस्ट्रेट ने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों से उनके हाल-चाल जाने तथा बात-चीत करने पर बच्चों ने बताया कि वें न्यायालय और पुलिस थाना का काम-काज देखना चाहते हैं, तो रेल्वे मजिस्ट्रेट ने जिला विधिक सहायता अधिकारी से अनुरोध किया कि बच्चों के स्कूल में सम्पर्क कर बच्चों को पुलिस थाना एवं न्यायालय के भ्रमण की व्यवस्था कराए, जिससे बच्चों के मन में भय समाप्त होकर न्यायालय एवं पुलिस के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव उत्पन्न हो सकें।
कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणजन एवं श्रमिक वर्ग ने अधिकारीगण से अपने मन में चल रहीं जिज्ञासा प्रष्नों को पूछा गया, जिसका उपस्थित अधिकारीगण द्वारा समाधान किया गया। अनाथ, परित्यक्त, बेसहारा एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों की मदद करने एवं उनकी देखभाल करने की अपील की गयीं। उक्त संबंध में बताया गया कि इस प्रकार के बच्चों की जानकारी रेल्वे स्टेषन खण्डवा पर स्थित लीगल एड क्लीनिक, चाईल्ड लाईन के हेल्प लाईन नं.1098 अथवा रेल्वे के हेल्प लाईन नं.182 पर दी जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बच्चों के अधिकारों के संबंध में पाम्प्लेट्स आदि वितरित की गयी। कार्यक्रम का संचालन श्री शांतनु दीक्षित ने किया तथा आभार सरपंच श्री मुकेष पाल द्वारा व्यक्त किया गया। 

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