केरोसिन संग्रहण एवं वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश
खण्डवा 28 अप्रैल, 2017 - जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र में प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न के साथ साथ केरोसिन का वितरण भी इन दुकानों के माध्यम से किया जाता है। केरोसिन एक ज्वलनषील पदार्थ है जिसके सावधानीपूर्वक एवं उचित भण्डारण के साथ साथ अग्नि, तेज धूप, शार्ट सर्किट एवं धुम्रपान से सुरक्षित रखा जाना अत्यंत आवष्यक है। विगत दिनों छिन्दवाड़ा जिले के हर्रई ब्लाक की सहकारी संस्था की दुकान में करोसिन वितरण के दौरान गंभीर आगजनी की दुर्घटना घटित हुई थी। इस विषय को दृष्टिगत रखते हुए खण्डवा जिले में इस प्रकार की दुर्घटना न हो इसके लिए कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक द्वारा केरोसिन के भण्डार एवं वितरण तथा परिवहन के समय निम्नानुसार सॉवधानियॉं रखने के आदेष जारी किये है, जिसमें केरोसिन का वितरण खुले स्थान पर करें, दुकान के भीतर न करने को कहा। दुकान के भीतर अथवा राषन प्राप्त करने आये उपभोक्ताओं को धुम्रपान नहीं करने दें, दुकान के बाहर धुम्रपान (बीड़ी तथा सिगरेट) वर्जित है उक्त आषय का बोर्ड अथवा फ्लेक्स बनाकर प्रदर्षित किया जावें।
इसी प्रकार दुकान के बाहर जहां केरोसिन का वितरण चल रहा है उक्त स्थान पर स्कूटर तथा मोटरसाईकल चालू हालत में खड़ी नहीं रखी जावें। केरोसिन वितरण के समय वहां पर खाली बारदान अथवा पी.पी. बैग के गठान के बंडल खुले अथवा बंधी हुई स्थिति में नही रखे जावें। दुकान पर केरोसीन थोक डीलर/सेमी होलसेलर संस्था/उचित मूल्य दुकानदार उतनी मात्रा मं केरोसिन संग्रहण करें जितनी आवष्यकता हो शेष करोसिन जिले को समर्पित किया जायें। केरोसिन बैरल/टेंकों के ढक्कन ढीले अथवा खुले रखे जावें, इसी प्रकार टैंक में भी एक गैस पाईप इस प्रकार लगाया जावे कि यदि गर्मी के कारण गैस जमा हुई तो उसका आदान प्रदान हो सके। दुकान के बाहर कम से कम एक बैरल पानी भरकर रखे तथा रेत अथवा मिट्टी से भरी बाल्टियां रखी जावें। इसी प्रकार कम से कम 6 किलोग्राम क्षमता का अग्निषामक यंत्र (गैस भरा हुआ) अनिवार्य रूप से रखा जावें। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार आवासीय क्षेत्र में केरोसिन का भण्डारण कम मात्रा में करें। थोक डीलर से उचित मूल्य दुकानदार केरोसिन खाली करवाते समय पर्याप्त सांवधानी रखें एवं जहां भी केरोसिन खाली कराया जा रहा है वहां धुम्रपान वर्जित करने के आदेष जारी किये।
इसी तरह जिन लोडिंग वाहनों से सेमी होलसेलर द्वारा उचित मूल्य दुकान के लिए केरोसिन का परिवहन किया जा रहा है उन वाहन चालकों को भी धुम्रपान नहीं करने की चेतावनी दी जावें। कटे हुए बेरल में केरोसिन का संग्रहण कर केरोसिन का वितरण ना किया जाये। इस प्रकार वितरण से अग्नि दुर्घटना की प्रबल संभावना बनी रहती है। जहां भी केरोसिन वितरण व स्टॉक हो वहां पर मोबाईल चलाना प्रतिबंधित किया जाये। रात्रि मंे राषन दुकान में जहां केरोसिन स्टॉक रहता है उस कमरे में बिजली का मेन स्वीच ऑफ करके दुकान बंद की जावे। दुकान में चिल्लर आदि की कमी होने पर उपभोक्ता को माचिस कदापि न दी जावें उसके स्थान पर चाकलेट/साबुन/शैम्पू के पाउच प्रदाय किये जाये। केरोसिन के टंेक/बेरल की भण्डारण क्षमता से लगभग 10 प्रतिषत कम मात्रा में केरोसिन का भण्डारण किया जावें। दुकान के बाहर आवष्यक इमरजेन्सी नम्बर जैसे - फायर के लिये 100, पुलिस के लिय 101 एवं जिला आपूर्ति अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं उपायुक्त सहकारिता विभाग के नम्बर अनिवार्य रूप से लिखवाने के आदेष दिए है। दुकान पर प्राथमिक उपचार बाक्स अनिवार्य रूप से रखने के आदेष दिए।
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