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Monday 10 April 2017

ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यषाला सम्पन्न

ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यषाला सम्पन्न


खण्डवा 10 अप्रैल, 2017 - आगामी 14 अप्रैल से 31 मई 2017 तक ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अंतर्गत आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष खण्डवा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. वरदमूर्ति मिश्र की अध्यक्षता में कार्यषाला सम्पन्न हुई। कार्यषाला में जिले के जिला , तहसील एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारीगण मौजूद थे। 
कार्यषाला को संबोधित करते हुए डॉ. मिश्र ने कहा कि ‘‘ग्राम उदय से भारत उदय‘‘ कार्यक्रम के  तहत विकासखण्ड स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा जो सतत प्रातः 08 बजे से रात्रि 09 बजे तक कार्यरत रहेगा। गर्मी को देखते हुए ग्राम सभाओं का आयोजन सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। यह संसद तीन दिन तक आयोजित होगी।  इस हेतु ग्राम संसद सर्व सुविधानुसार स्थल का चयन किया जावे। डॉ. मिश्र ने कहा कि ग्राम संसद की बैठक के दौरान प्राप्त होने वाले षिकायत का निराकरण इन्हीं तीन दिवसों में मौके पर किया जायेगा, इसका ध्यान रखा जाये व पृथक से पंजी संधारित की जायें। ग्राम संसद में तीनों दिन अलग अलग नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। ग्राम संसद के दौरान पंचायतों में कृषि विभाग का कृषि रथ भी रहेगा, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति से कम लागत मंे अधिक पैदावार की जानकारी दी जायेगी। ग्राम संसद में पिछले वर्ष में प्राप्त राषि व उसका व्यय आम जनता के लिए ब्यौरा बनाकर प्रस्तुत करना होगा जो मांगने पर उपलब्ध कराना होगा। प्रत्येक ग्राम में 4 प्रकार के रजिस्टर संधारित करना जरूरी होगा, जिसमें - (1) षिकायत रजिस्टर, (2) हितग्राही मूलक योजना, (3) मांग रजिस्टर , (4) विभिन्न कार्डो का नवीनीकरण रजिस्टर जिसमें मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना कार्ड, मनरेगा के जॉब कार्ड, कर्मकार मण्डल के कार्ड, दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना कार्ड आदि का नवीनीकरण किया जायेगा। ग्राम संसद में गांव के लोगों की भाषा में ही बातें की जावे, इसका विषेष ध्यान रखा जाये। डॉ. मिश्र ने कहा कि ग्राम संसद में कम से कम 150 से 200 ग्रामीणजनों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिष्चित हो, इस हेतु गांव में प्रचार-प्रसार के लिए मुनादी कराई जावे। 
डॉ. मिश्र ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के हितग्राहियों को लाभ दिलाने हेतु चयन, आधार सीडिंग पूर्ण कराना, एसबीएम मनरेगा, राष्ट्रीय परिवार सहायता के प्रकरण, निःषक्त कल्याण के हितग्राहियों को लाभ, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंषन योजना, आम आदमी को जनश्री बीमा योजना, पेंषन योजना के हितग्राहियों का सत्यापन करना आदि का चिन्हांकन करना एवं क्लेम की पूर्ति करना, पेंषन योजना के हितग्राहियों का सत्यापन कर समग्र पोर्टल पर प्रविष्टि करना, निःषक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, दृष्टिबाधितों को वाचक भत्ता और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राषि संबंधी कार्यवाही करना तथा गांव की बेटी योजना का लाभ दिया जाना सुनिष्चित किया जावे। 
ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से विभिन्न योजना के तहत निर्मित टूटे फूटे अनुपयोगी शौचालयों को मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्मित कराया जाकर उपयोगी बनाया जाये। विगत 1 वर्ष के दौरान निर्मित समस्त शौचालयों का भौतिक सत्यापन कराया जाकर उनके उपयोगिता की स्थिति अद्यतन की जावे। नर्मदा नदी के तट वाले विकासखण्डों को अनिवार्यतः खुले में शौच से मुक्त कराया जावे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में संघन वृक्षारोपण हेतु स्थानों का चिन्हांकन कराते हुए गड्डे खोदे जाना। साथ ही प्रत्येक विकासखण्ड में एक नदी का पुर्नजीवन कराने हेतु इसके दोनों किनारों पर कम से कम 3 से 4 हजार पौधे रोपे जाये, जिनमें नीम, बरगद, पीपल एवं अन्य वृक्षों के पौधे शामिल हो। नर्मदा नदी के 1 किलोमीटर तक आने वाले समस्त ग्रामों के कृषकों की निजी भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है, इस हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों से वचन पत्र भरवाकर तैयार करेंगे। इसी तरह प्रत्येक ग्राम में 1 प्रगतिषील कृषक को तैयार करना होगा जो बाकी को प्रदर्षनात्मक मॉडल के रूप में बताया जा सके। जिन ग्राम पंचायतों में पेयजल की समस्या है उनकी सूची तैयार कर पेयजल की समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिष्चित करें। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्रातंर्गत जल संरक्षण संवर्द्धन की योजना तैयार कराना है। कार्यषाला में बताया कि कुछ बच्चें 5 , 8, 10 वीं के बाद शाला छोड़ देते है, उसकी जानकारी प्राप्त कर उन्हें आगे पढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया जावे। 
ग्राम संसद का कार्य
डॉ. मिश्र ने कार्यषाला को संबोधित करते हुए ग्राम संसद की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। जिसमें सर्व प्रथम ग्राम संसद के उद्देष्यों पर चर्चा की जावेगी, हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभार्थियों की सूची का वाचन किया जायेगा, अन्य पात्रता सूचियों का वाचन, नए पात्रता क्लेम करने वाले व्यक्तियों के आवेदन लिया जाना, हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी जाना, हितग्राही मूलक योजनाओं  के आवेदन लिये जाना, षिकायत व मांगों के आवेदनों को लिया जाना एवं उनकी पात्रता का निर्धारण करना, ग्राम पंचायत की पिछले वर्ष की विकास योजनाओं में से किए गए कार्यो को बताये जाना और उसमें सम्मिलित आवष्यक और असंभव कार्यो को योजना से हटाकर उक्त विकास योजना को युक्ति युक्त बनाना, पेयजल की आपूर्ति व्यवस्था, नामांतरण बंटवारे, सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में चर्चा करना व समस्या का निदान किया जाना और दिए गए प्रपत्रों की जानकारी देकर उन्हें भराया जाना शामिल है। 

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