अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पुलिस को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देष
खण्डवा 22 अप्रैल 2017 - जिला दण्डाधिकारी खण्डवा द्वारा जिले में विस्फोटक मैग्जीन, भण्डार केन्द्र, विक्रय केन्द्र, अस्थाई पटाखा विक्रेता, थोक पटाखा विक्रेताओं एवं शॉट फायर लाइसेंसधारियों, विस्फोटक परिवहन लाइसेंसधारियो, ट्रैक्टर कम्प्रेषर लाइसेंसधारियों के संस्थानों का सतत् निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के लिए जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को निर्देषित किया गया था। उक्त जारी आदेष का क्रियान्वयन नहीं किया जाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अतः जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को पुनः निर्देषित किया गया है कि आपके अनुविभाग क्षेत्रान्तर्गत आने वाले उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों का प्रत्येक तीन माह में सतत् निरीक्षण किया जाकर स्टॉक प्रमाणिकरण , सुरक्षा के उपाय, आमजन को खतरा, आदि बिन्दुओं पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
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