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Friday 21 April 2017

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही लाभ लें

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही लाभ लें

खण्डवा 21 अप्रैल 2017 - शासन से वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 02 लक्ष्य, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (मु.स्व.यो.) में 99 लक्ष्य एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (मु.आ.क.यो.) में 50 लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
     मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में  आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो,  जो कम से कम 10 वीं उत्तीर्ण, अ.जा. वर्ग, आयु 18 से 40 वर्ष हो एवं आय का बंधन नहीं है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी  योजनांतर्गत रू. 10 लाख से 1 करोड तक का अधिकतम ऋण एवं ऋण का 15 प्रतिशत अधिकतम             रू. 12.00 लाख मार्जिन राषि का प्रावधान है।
   मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में  आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो,  जो कम से कम 5 वीं उत्तीर्ण, अ.जा. वर्ग, आयु 18 से 45 वर्ष हो एवं आय का बंधन नहीं है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत रू. 50 हजार से रू. 10 लाख तक का अधिकतम ऋण एवं ऋण का 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 2.00 लाख मार्जिन राषि का प्रावधान है। 
    मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, आयु 18 से 55 वर्ष हो एवं बी.पी.एल. श्रेणी का हो। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत रू. 50 हजार तक का अधिकतम ऋण एवं ऋण का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 15 हजार अनुदान राषि का प्रावधान है।
    सावित्री बाई फुले स्वसहायता समूह विकास योजना में आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग की महिला हो, आयु 18 से 55 वर्ष हो। कम से कम 5 महिलाओं के समूहों को पात्रता होगी। योजनांतर्गत प्रत्येक को रू. 50 हजार तक का ऋण एवं 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 15 हजार अनुदान राषि का प्रावधान है।
    आवेदक किसी भी संस्था से चूकर्त्ता, अषोधी नही हो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति, आय, निवासी व राषन कार्ड आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित गतिविधि की प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जावे। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित हो। 
उपरोक्त योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। कार्यालयीन समय में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या., खण्डवा, जिला व्यापार एवं उद्योग परिसर जिला-खंडवा (म.प्र.) अथवा संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय / नगर पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा किये जा सकते है। 

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