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Tuesday 4 April 2017

प्रीसिटिंग बैठक में 7 प्रकरणों में 19 लाख 12 हजार 500 रू. की क्षतिपूर्ति राषि पर हुआ समझौता

प्रीसिटिंग बैठक में 7 प्रकरणों में 19 लाख 12 हजार 500 रू. की क्षतिपूर्ति राषि पर हुआ समझौता

खण्डवा 04 अप्रैल, 2017 -  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के जिला न्यायाधीष एवं अध्यक्ष श्री आर.के.एस. गौतम के मार्गदर्षन में 8 अप्रैल 2017 को जिला मुख्यालय खण्डवा एवं तहसील न्यायालय हरसूद एवं पुनासा में नेषनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसकी पूर्व तैयारी शुरू हो गयी है। मंगलवार को जिला न्यायालय में मोटर दुर्घटना के क्लेम प्रकरणों में पक्षकारों को राहत पहॅुंचाने हेतु नेषनल इंष्योरेंस कम्पनी एवं ओरिएण्डल इंष्योरेन्स कम्पनी के बीमा अधिकारियों तथा पैनल लायर्स के साथ न्यायिक अधिकारियों की प्रीसिटिंग बैठक आयोजित हुई।
    प्रधान न्यायाधीष एवं लोक अदालत प्रभारी श्री ए.के. सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न क्लेम प्रकरणों में सुलह - समझौते की कार्यवाही एवं चर्चा की गई। जिस पर नेषनल इंष्योरेंस कम्पनी के 4 क्लेम प्रकरणों एवं ओरिएंटल इंष्योरेंस कम्पनी के 3 क्लेम प्रकरणों में समझौते पर बात बनी। उक्त समझौते से विभिन्न पक्षकारों को कुल 19 लाख 12 हजार 500 रूपये की राषि की क्षतिपूर्ति न्यायालयों द्वारा दिलाई जा सकेगी। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेष मण्डलोई ने बताया कि प्रीसिटिंग बैठक में तृतीय अति. जिला न्यायाधीष श्री प्रकाष चन्द्रा, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीष श्री विक्रमसिंह बुले, पंचम अपर जिला न्यायाधीष श्रीमती दीपाली शर्मा, नेषनल इंष्योरेंस कम्पनी के बीमा अधिकारी श्री सी.पिल्लई, मुकेष बंसोड़े, श्री एस.के. मालाकार, ओरिएण्टल इंष्योरेंस कम्पनी के बीमा अधिकारी श्री कैलाष साल्वे आदि की सहभागिता रही। 

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