प्रायवेट ट्यूबवेल व हैण्डपम्प के खनन पर प्रतिबंधित आदेष जारी
खण्डवा 04 अप्रैल, 2017 - कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक द्वारा खण्डवा जिले को 30 जून 2017 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। जिले में बिना सभ्यक अनुमति के कोई भी प्रायवेट ट्यूबवेल/हैण्डपम्प का खनन नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार मध्यप्रदेष पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा (3) (1) के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नये निजी नलकूप की स्वीकृति कार्यपालन यंत्री संबंधित सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुषंसा पर अधिकारियों द्वारा प्रदाय की जावेगी। इसी तरह शहर एवं तहसील खण्डवा के लिए अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा , तहसील पुनासा के लिए अनुविभागीय अधिकारी पुनासा, तहसील हरसूद एवं खालवा के लिये अनुविभागीय अधिकारी हरसूद एवं तहसील पंधाना के लिए अनुविभागीय अधिकारी पंधाना को नियुक्त किया गया है। नदी नालों के बहते पानी से संबंधित नगरीय निकाय व ग्राम पंचायत के परामर्ष पर सिंचाई हेतु अथवा औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल लेने की स्वीकृति उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में प्रदाय की जायेगी।
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