पेट्रोल, डीजल के अवैध भण्डारण को रोकने के लिए अधिकारियों का दल गठित
खण्डवा 22 सितम्बर,2015 - पेट्रोलियम अधिनियम के तहत कोई भी उपभोक्ता स्वयं के उपयोग के लिए एक स्थान पर 2500 लीटर डीजल से अधिक का भण्डारण या परिवहन नही कर सकता है। इससे अधिक मात्रा में डीजल पेट्रोल का भण्डारण आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इस निर्धारित क्षमता से अधिक पेट्रोल व डीजल के भण्डारण को रोकने के लिए कलेक्टर डॉ. एम.क.ेअग्रवाल ने अधिकारियों का दल गठित किया है। गठित दल में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री सुनील गौड़ के साथ - साथ निरीक्षक नापतौल, सभी थाना प्रभारी तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जॉंच के लिए अधिकृत किए गए है। जारी आदेष के अनुसार सभी एसडीएम पेट्रोल व डीजल के अवैध भण्डारण पर रोक लगाने हेतु समय-समय पर निरीक्षण व जांच करेंगे।
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