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Monday 21 September 2015

लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत श्रम विभाग की 17 सेवाएॅं अधिसूचित

लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत श्रम विभाग की 17 सेवाएॅं अधिसूचित 

खण्डवा 21 सितम्बर,2015 - म.प्र. लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2010 के तहत प्रदेष सरकार द्वारा श्रम विभाग की 17 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। जो इस प्रकार है श्रम विभाग अंतर्गत प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करने हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10-10 की समय-सीमा, विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करने हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 15-15 दिवस की समय-सीमा, मृत्यु की दषा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करने हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 30-30 दिवस, निर्माण श्रमिकों का पंजीयन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 30-30 दिवस, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करने हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 30-30 दिवस, दुकान संस्थान के स्थापना का पंजीयन हेतु 30 दिवस, दुकान संस्थान की स्थापना के पंजीयन के नवीनीकरण हेतु 30 दिवस, संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेकेदारो को अनुज्ञप्ति के प्रदाय हेतु 30 दिवस, संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के प्रदाय हेतु 30 दिवस, संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति में संषोधन किए जाने हेतु 30 दिवस, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की धारा 6, 7 सहपठित नियम 6 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु 30 दिवस, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की धारा 6,7 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण-संशोधन किए जाने हेतु 250 श्रमिक से अधिक के नियोजन, 101 से 250 श्रमिक तक के नियोजन, 10 से 100 श्रमिक तक के नियोजन, 09 श्रमिक तक के नियोजन के लिए 30 दिवस, वाणिज्यिक स्थापनाओं/मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व-प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु 15 दिवस, कारखानो से स्व-प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु 15 दिवस, अन्तराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिननयम 1979 के अंतर्गत जारी पंजीयन एवं लायसेंस के प्रदाय करने हेतु 30 दिवस, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीयन एवं लायसेंस के प्रदाय करने हेतु 30 दिवस एवं भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन के प्रदाय हेतु 30 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

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