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Monday, 21 September 2015

लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत श्रम विभाग की 7 सेवाएं आनलाईन

लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत श्रम विभाग की 7 सेवाएं आनलाईन 
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की भी 3 सेवाएॅं हुई ऑनलाईन

खण्डवा 21 सितम्बर,2015 - लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत श्रम विभाग की 7 सेवाएं एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 3 सेवाएं वेबसाईट www.mpedistrict.gov.in पर आनलाईन उपलब्ध है। जिसमें श्रम विभाग अंतर्गत प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, मृत्यु की दषा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना, दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन, दुकान संस्थान की स्थापना के पंजीयन का नवीनीकरण शामिल है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत विभागीय हैण्डपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार, विभागीय हैण्डपंप के जमीन के निचले भाग में हैण्डपंप के लाईन असेम्बली व सिलेंडर की गंभीर खराबी का सुधार, पानी पीने योग्य है या नहीं संबंधी जॉच कर रिपोर्ट देना शामिल हैं।

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