खाद्य व्यापारी तथा कारोबारी को लायसेंस लेना तथा पंजीयन कराना आवश्यक
खण्डवा 23 सितम्बर,2015 - खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, सम्पूर्ण भारत देश में 5 अगस्त 2011 से लागू है। भारत सरकार द्वारा अंतिम तिथि 4 फरवरी 2016 निर्धारित की गई है। लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के अनुसार खाद्य कारोबार चाहे शासकीय हो या अशासकीय खाद्य लायसेन्स/पंजीयन सभी को लेना अनिवार्य किया है। खाद्य लायसेन्स/पंजीयन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन है। खाद्य व्यवसाय के पिछले वार्षिक टर्न ओवर/कारोबार अनुसार खाद्य लायसेंस/पंजीयन के लिये आवेदन विभाग की बेवसाईट विवकसपबमदेपदह.ेिेंप.हवअ.पद या उचवदसपदम ापवेा के द्वारा किया जा सकता है। खाद्य कारोबार चाहे शासकीय हो या अशासकीय, अपना खाद्य व्यवसाय शुरू करने के कम से कम 15 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से खाद्य लायसेन्स/रजिस्ट्रेशन के लिये ऑनलाईन आवेदन करें।
No comments:
Post a Comment