स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के तहत हुए प्रवेश की समीक्षा होगी
खण्डवा 26 सितम्बर,2015 - राज्य शासन ने गैर-अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत आरक्षण में प्रवेश की समीक्षा करवाने के निर्देश दिये हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नई दिल्ली के प्रायवेट स्कूलों में आरक्षित सीटों के विरुद्ध फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपात्र बच्चों के प्रवेश से जुड़े मामलों को देखते हुए प्रदेश में बच्चों के प्रवेश को सत्यापित करवाने को कहा है। शैक्षणिक सत्र 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में दिये गये बच्चों के प्रवेश का सत्यापन होगा। इसके लिये सभी संभागीय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा को अपने स्तर पर समीक्षा कर जानकारी भेजने को कहा गया है।
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