AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Thursday 24 September 2015

स्कूलों के लिए डाईस कोड की जानकारी देना अनिवार्य होगा

स्कूलों के लिए डाईस कोड की जानकारी देना अनिवार्य होगा

खण्डवा 24 सितम्बर,2015 - निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं शाला सुविधाओं की उपलब्धता सुनिष्चित करने के लिए प्रत्येक शाला को डाईस प्रपत्र में विद्यालय की समस्त जानकारी देना होगी। यह राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों के साथ ही साथ निजी विद्यालयों में वंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेष, स्कूलों में मान्यता के मानदंडो के अनुरूप षिक्षकों तथा अधोरचना की व्यवस्था के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग के तहत किया जायेगा।
स्कूल षिक्षा विभाग के आदेषानुसार यदि किसी स्कूल से निर्धारित समय-सीमा में डाईस प्रपत्र जिला षिक्षा केन्द्र को प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि संबंधित शाला द्वारा अधिनियमों के प्रावधनों का पालन नहीं किया जा रहा हैं ऐसी स्थिति में संबंधित शालाओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। आदेषानुसार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय षिक्षा का अधिकार अधिनियम का विधिवत निर्वहन कर सके इसके लिए भारत सरकार द्वारा सभी सहकारी एवं गैर सरकारी शालाओं से जुड़ी सभी जानकारियों का संकलन करने के लिए एकीकृत जिला षिक्षा सूचना प्रणाली (यूनीफाईड डाईस)  के नाम से डाटा बेस तैयार किया है। इस वर्ष से यह जानकारी सभी शालाओं को जिनमें प्राथमिक शालाओं एवं उच्चतर कक्षाओं को संचालित करने वाली सभी शालाओं के द्वारा भी भरी जाना होगी। इस जानकारी में राज्य सरकार के स्कूलों के अतिरिक्त भारत सरकार के राज्य में स्थित केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय एवं निजी शालायें जो कक्षा 1 से 12 तक की षिक्षा देती हैं, शामिल होंगे। जिला षिक्षा केन्द्र द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि डाईस की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। 30 सितम्बर डाईस डे के रूप में मनाया जाना है। इस दिन एसएमसी और एसएमडीसी की बैठक बुलाकर स्कूल रिपोर्ट कार्ड 2014-15 का जनवाचन एवं शाला विकास योजना तैयार की जाना है।

No comments:

Post a Comment