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Thursday 17 September 2015

राजस्व व पुलिस अधिकारी विस्फोटक अधिनियम का पालन सुनिष्चित करायें - कलेक्टर डॉ. अग्रवाल

राजस्व व पुलिस अधिकारी विस्फोटक अधिनियम का पालन सुनिष्चित करायें - कलेक्टर डॉ. अग्रवाल



खण्डवा 16 सितम्बर, 2015 -  कलेक्टर डॉ. एम.के.अग्रवाल  व पुलिस अधीक्षक डॉ.महेन्द्र सिंह सिकरवार ने आज कलेक्ट्रेट सभागृह में जिले के विभिन्न एसडीएम, एसडीओपी व थाना प्रभारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देष दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री के क्रय, विक्रय भण्डारण व परिवहन पर प्रभावी नजर रखें तथा विस्फोटक सामग्री के विक्रेताओं से विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं विस्फोटक अधिनियम 2008 का पालन सुनिष्चित करायें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमित तोमर, अपर कलेक्टर श्री एस.एस.बघेल, एसडीएम पुनासा श्री बी.कार्तिकेयन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल खाण्डेल, एसडीएम खण्डवा, एसडीएम हरसूद, व एसडीएम पंधाना, सहित विभिन्न राजस्व व पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। 
बैठक में कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने कहा कि विस्फोटक पदार्थ के गोदाम शहरीय क्षेत्र से कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर हो यह सुनिष्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विस्फोटक पदार्थ के गोदामों में मोबाईल फोन व विद्युत कनेक्षन न हो यह सुनिष्चित किया जाए, क्योंकि विद्युत की स्पार्किंग व मोबईल फोन की तंरगों से आग लगने की संभावना होती है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यह देखा जाए कि विस्फोटक पदार्थ के गोदाम में जिलेटिन की रॉड, डेटोनेटर तथा फ्यूज एक साथ न रखे जाए। उन्होंने सभी एसडीएम व एसडीओपी को अपने - अपने क्षेत्र में संयुक्त रूप से भ्रमण कर विस्फोटक पदार्थो के गोदामों का निरीक्षण करने तथा वहां अग्नि सुरक्षा के उपायों की उपलब्धता की समीक्षा करने के निर्देष दिए। निरीक्षण की यह प्रक्रिया 5 अक्टूबर तक पूर्ण कर जिला मुख्यालय को भिजवायें। इसके साथ ही कलेक्टर डॉ. अग्रवाल ने कहा कि सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारियों तथा पुलिस उपनिरीक्षक या उससे बड़े पुलिस अधिकारियों को विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत अपने-अपने क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थो के गोदामों व इस तरह की अन्य गतिविधियों के आकस्मिक निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। अतः वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर इस तरह के निरीक्षण नियमित रूप से करते रहे। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में आने वाले दिपावली व दषहरा पर्व पर फटाखो के विक्रय व भण्डारण केन्द्रों पर भी अग्नि सुरक्षा के उपायों को सुनिष्चित किया जाए। 
पुलिस अधीक्षक डॉ. सिकरवार ने बैठक में कहा कि विस्फोटक अधिनियम से संबंधित विस्तृत जानकारियॉं गृह विभाग की वेबसाइट  ूूूण्ीवउमण्उचण्हवअण्पद    पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम व थाना प्रभारी अपने -अपने क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री के व्यापारियों के लायसेंस चेक करें तथा देखें की उनकी वैधता वर्तमान में है कि नही। साथ ही विस्फोटक सामग्री के व्यापारियों के पास उपलब्ध स्टॉक पंजी का भी निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जाए कि विस्फोटक सामग्री के व्यापारियों द्वारा किसे सामग्री बेची जा रही है तथा जिसे बेची जा रही है उसके पास संबंधित लायसेंस उपलब्ध है कि नहीं। निरीक्षण के समय यह भी देखा जाए कि विस्फोटक सामग्री संबंधी लायसेंस किस उद्देष्य से लिया गया है तथा लायसेंस धारक द्वारा उस उद्देष्य की पूर्ति की जा रही है कि नहीं। लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन पाए जाने पर लायसेंस निरस्त करने की अनुषंसा की जाए ताकि संबंधित के लायसेंस जिला स्तर से निरस्त किए जा सकें। 

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