आगामी 11 सितम्बर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत14 खण्डपीठों के माध्यम से प्रकरणों का होगा निराकरण
खण्डवा 08 सितम्बर, 2021 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, व म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के यथानिर्देशानुसार व तत्वाधान में व प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, श्री एल.डी. बौरासी के मार्गदर्शन में नेशनल लोक का आयोजन 11 सितम्बर को किया जाएगा। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया ने बताया कि 11 सितम्बर को जिला न्यायालय खण्डवा, तहसील न्यायालय हरसूद, पुनासा, मांधाता (औंकारेश्वर) में नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें दीवानी, फौजदारी, परक्राम्य लिखत अधिनियम, पारिवारिक विवाद, क्लैम प्रकरण, भू-अर्जन के प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत विभाग आदि के राजीनामा योग्य न्यायालय में लंबित प्रकरण सहित जल कर, विद्युत कर, नगर निगम, विद्युत विभाग, बैंक, इंश्योरेंस आदि के प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से करने हेतु खण्डवा मुख्यालय में 9 खण्डपीठ एवं तहसील न्यायालय हरसूद हेतु 3 खण्डपीठ एवं तहसील न्यायालय पुनासा क्षेत्र व मांधाता (औंकारेश्वर) हेतु 2 खण्डपीठ का गठन किया गया हैं।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने बताया कि सभी 14 खण्डपीठों द्वारा नेशनल लोक अदालत के तहत राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक 1 श्री सुधीर कुमार चौधरी प्रथम अपर जिला न्यायाधीश खण्डवा, खण्डपीठ क्रमांक 2 श्री सूरज सिहं राठौर, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा , खण्डपीठ क्रमांक 3 सुश्री मधुलिका मूले, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश,खण्डवा , खण्डपीठ क्रमांक 4 श्री विपेन्द्र सिहं यादव, षष्टम व्यवहार न्यायाधीश, जिला खण्डवा, खण्डपीठ क्रमांक 5 श्री मोहन डाबर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश खण्डवा, खण्डपीठ क्रमांक 6 सुश्री सौम्या साहू, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 खण्डवा, खण्डपीठ क्रमांक 7 श्रीमति सपना पटवा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश खण्डवा, खण्डपीठ क्रमांक 8 श्री दीपक कुमार अग्रवाल, श्रम न्यायाधीश खण्डवा एवं खण्डपीठ क्रमांक 1 श्री रविन्द्र सिहं कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा व तहसील विधिक सेवा समिति हरसूद जिला खण्डवा हेतु खण्डपीठ क्रमांक 1 श्री आशीष दवंडे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खण्डवा, खण्डपीठ क्रमांक 2 श्रीमति सीता कनोजे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तहसील हरसूद जिला खण्डवा, खण्डपीठ क्रमांक 3 श्रीमति अन्नपूर्णा भदौरिया व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 हरसूद जिला खण्डवा एवं तहसील विधिक सेवा समिति पुनासा, जिला खण्डवा हेतु गठित खण्डपीठ क्रमांक 1 श्री जितेन्द्र मैहर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 तहसील पुनासा व मांधाता (औकांरेश्वर) द्वारा राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण एवं यथानिर्देशित समस्त प्रकार के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण अधिकारिता सीमा तक उक्त विभिन्न खण्डपीठों द्वारा किया जावेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के दिन शनिवार को समस्त न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन होगा और न्यायालयों में कोई अवकाश नही रहेगा। वर्ष 2021 में कोरोना महामारी से बचाव हेतु कोविड-19 गाईडलाईन के पालन करते हुए यह द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार खण्डवा जिले में किया जा रहा हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया व जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने बताया गया कि आगामी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जलकर, सम्पत्ति कर, विद्युत आदि के समझौता योग्य प्रकरणों में नियमानुसार 100 प्रतिशत तक के प्रभार में छूट दी जाएगी साथ ही लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाचार-पत्र में प्रकाशन एवं पैरालीगल वालंटियर्स के माध्यम से शहरी व ग्रामीण क्षैत्र में प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा हैं तथा नियमित रूप से बीमा कंपनी, बैंक, विद्युत विभाग, नगर निगम, एन.एच.डी.सी आदि के अधिकारीगण/अधिवक्तागण के साथ कई प्रीसिटिंग एवं बैठकों का आयोजन कर लिया गया हैं। प्रीसिटिंग में लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु चर्चा कर उचित दिशा निर्देश दिये गये हैं, जिससे कई प्रकरणों में समझौते के आधार पर निराकरण होने की संभावना निर्मित हुई हैं। साथ ही नेशनल लोक अदालत के दिन समझौते करने वाले पक्षकारों को वन विभाग के सहयोग से पौधों का वितरण भी कराया जाएगा।
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