निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बाहरी व्यक्तियों का आवागमन रहेगा प्रतिबंधित
खण्डवा 30 सितम्बर, 2021 - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। लोकसभा उप निर्वाचन के दौरान प्रचार प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी निर्वाचन क्षेत्र में घुसपैठ कर शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते है, जिसके कारण लोक शांति को आसन्न खतरा उत्पन्न हो सकता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने सभी सरायों, धर्मशाालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों व प्रबंधकों को आदेश जारी किए है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले बाहरी व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें। यह सूचना संबंधित थाना प्रभारी एवं क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास अगले दिवस सायंकाल 5 बजे तक भेजना अनिवार्य है। यह आदेश आगामी 5 नवम्बर तक लागू रहेगा।
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