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Friday 17 September 2021

विधिक सलाह एवं सहायता हेतु विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया

 विधिक सलाह एवं सहायता हेतु विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया 

खण्डवा 17 सितम्बर, 2021 - प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री एल.डी. बौरासी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा द्वारा खण्डवा जिले के कई शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आमजनों को विधिक सलाह एवं सहायता आदि के संबंध में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।  

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के सचिव श्री अतलसिया अध्यक्षता में ग्राम बड़गॉव भीला तहसील खण्डवा एवं सुन्दर बाई गुप्ता हायर सेकेण्ड्री स्कूल, खण्डवा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई भी उपस्थित थे। इसी प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के पैरालीगल वालेंटियर्स श्री मनोज वर्मा, राहुल राठवे, श्री प्रभूलाल मसानी, श्रीमति अनीता सैनी, श्रीमति सुनीता मोहे, सुश्री नेहा बैरागी, श्रीमति कविता पटेल, श्री नरेन्द्र शैजेकर, श्री मनोज वर्मा, श्री गणेश कनाडे आदि कई पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा खण्डवा जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें ग्राम गोंडवाड़ी, ए.डी.आर. सेंटर, ग्राम आरूद, पुलिस थाना, ग्राम मूंदवाड़ा, ग्राम पिपलौद, ग्राम संवखेड़ा, ग्राम बड़गाव भीला, स्कूल, ग्राम भैसावा, बस स्टैण्ड खण्डवा, रेल्वे स्टेशन, ग्राम भैरूखेड़ा आदि कई जगहों पर आमजन हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। इन कार्यक्रमों में आमजन को पॉक्सो एक्ट, निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह, महिलाओं के अधिकार, नालसा की व सालसा की योजना, शासन की कल्याणकारी योजना, महिला व बालको के अधिकार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना, लैंगिंग अपराध, संवैधानिक अधिकार व कर्तव्य, आयुष्मान योजना, पीड़ित प्रतिकर योजना आदि विभिन्न कानूनी व जनउपयोगी जानकारी प्रदान की गयी। 

         इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया व जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई द्वारा बताया कि ऐसे कोई व्यक्ति जो कि अपने किसी विधिक अनुकूल अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी कार्यवाही में आर्थिक आदि कारणों से अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है ऐसे व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा द्वारा नियमानुसार निःशुल्क विधिक सलाह/सहायता उपलब्ध करायी जावेगी।  

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