लोकसभा उप निर्वाचन में है कुल 1959436 मतदाता, कुल 2367 केन्द्रों पर होगा मतदान
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री द्विवेदी ने मीडिया प्रतिनिधियों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जानकारी
खण्डवा 29 सितम्बर, 2021 - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत लोकसभा उप निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1959436 मतदाता दर्ज है, जिनमें से 1004509 पुरूष, 954854 महिला मतदाता तथा 73 अन्य मतदाता है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मीडिया प्रतिनिधियों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि लोक सभा उप निर्वाचन के लिए कुल 2367 मतदान केन्द्र है। कोविड-19 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 544 सहायक संभावित मतदान केन्द्र बनाए गए है। इन केन्द्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर श्री एस.एल. सिंघाड़े, एसडीएम खण्डवा श्री प्रमोद कुमार पाण्डे सहित विभिन्न अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।
इस दौरान कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि लोकसभा उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन की लोक सूचना का प्रकाशन 1 अक्टूबर को किया जायेगा। नाम निर्देशन जमा करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर को सायं 3 बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 11 अक्टूबर को तथा नाम वापसी 13 अक्टूबर को की जायेगी। उन्होंने बताया कि मतदान 30 अक्टूबर को तथा मतगणना 2 नवम्बर को होगी एवं निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने की अंतिम तिथि 5 नवम्बर है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री द्विवेदी ने बताया कि लोकसभा उप निर्वाचन क्षेत्र में सभी सशस्त्र लायसेंस निलंबित किए जा रहे है तथा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए है। उप निर्वाचन के लिए ईव्हीएम मशीन की व्यवस्था कर ली गई है। इसके लिए 2620 बैलेट यूनिट, 2573 कन्ट्रोल यूनिट व 2510 वीवीपैट मशीन उपलब्ध है। स्ट्रांग रूम एवं मतगणना के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का चयन कर लिया गया है। सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान के दौरान कोविड-19 के प्रावधानों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, तथा सेनेटाइजर की व्यवस्था की जा रही है। ईव्हीएम के साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा मतदाताओं के लिए पृथक से मास्क व हेण्ड ग्लब्स की व्यवस्था की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री द्विवेदी ने बताया कि लोकसभा उप निर्वाचन के लिए कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त निर्देशों के अनुसार नामांकन प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार के साथ केवल 2 व्यक्ति ही हो सकेंगे। नामांकन प्रस्तुत करते समय आरओ कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में वाहनों की संख्या केवल 3 तक सीमित की गई है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन नाम निर्देशन जमा कर सकेंगे। डोर-टू-डोर अभियान अंतर्गत उम्मीदवार सहित प्रचार में शामिल व्यक्तियों की संख्या 5 तक ही सीमित की गई है। प्रचार प्रसार हेतु रोड शो में वाहनों के काफिले को 10 के बजाय 5 (सुरक्षा वाहन को छोड़कर) तक सीमित कर काफिले को 100 मीटर के अंतराल के बजाय आधा घंटा रखा गया है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले पंजीकृत मतदाता मतदान कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री द्विवेदी ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर एशयोर्ड मिनिमम सुविधा सुनिश्चित की जायेगी। आयोग द्वारा पहचान हेतु 11 वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य किये गये है। मतदान केन्द्रों पर तथा निर्वाचन की विभिन्न गतिविधियों के दौरान कोविड-19 की प्रतिरोधक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर मॉकपोल उपस्थित एजेंटों के समक्ष 90 मिनट पहले किया जायेगा। सभी संवेदनशील घटनाओं की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन के दौरान रोड शो तथा मोटर, बाइक, साइकल रैली निषेध की गई है। मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के 72 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार बंद किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन केवल 2 वाहन अधिकतम 3 व्यक्तियों की सीमा के साथ अनुमति होंगी।
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