AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Thursday 30 September 2021

पेम्पलेट व पोस्टर पर मुद्रक-प्रकाशक का नाम-पता न होने पर होगी कार्यवाही

 पेम्पलेट व पोस्टर पर मुद्रक-प्रकाशक का नाम-पता न होने पर होगी कार्यवाही
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 30 सितम्बर, 2021 - लोकसभा उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए गए है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई पेम्पलेट या पोस्टर मुद्रित, वितरित, प्रदर्शित व प्रकाशित नहीं करेगा जिसमें मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता न हो। उल्लेखनीय है कि प्रेस व पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 की धारा 3 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक पेम्पलेट, पोस्टर आदि पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम होना चाहिए। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत प्रकाशक को अपनी पहचान के संबंध में घोषणा मुद्रक को देना होगी, जो कि उससे संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है कि ऐसा कोई पेम्पलेट व पोस्टर मुद्रित, प्रकाशित, प्रदर्शित व वितरित नहीं किया जा सकेगा, जिसके संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत घोषणा प्रस्तुत नहीं की गई है। जारी आदेश अनुसार पम्पलेट व पोस्टर में मुद्रक व प्रकाशक के नाम का उल्लेख न करने पर अधिनियम की धारा-12 में 6 मास के दण्ड और दो हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।  

No comments:

Post a Comment