मतदान के लिए लालच देकर प्रेरित करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
खण्डवा 29 सितम्बर, 2021 - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वतंत्र व निष्पक्ष रहकर लोकसभा उप निर्वाचन के लिए मतदान करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी दल या अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मतदान के लिए लालच या पारितोषिक की पेशकश करता है तो उसकी शिकायत निर्वाचन कन्ट्रोल रूम 0733-2226666 पर करें। इसके अलावा पुलिस कन्ट्रोल रूम में दूरभाष क्रमांक 0733-2226690 पर भी इस तरह की शिकायत की जा सकती है। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ख के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपने पक्ष में अथवा अन्य किसी के पक्ष में मतदान करने के लिये किसी प्रकार से ईनाम या पारितोषिक अथवा अन्य कोई लालच देकर प्रेरित या आष्वासन दिया जाना इस धारा के तहत अपराध होगा। इसी तरह धारा-171-ग के तहत जो कोई किसी व्यक्ति को किसी के पक्ष में मतदान करने या न करने के लिये किसी प्रकार की क्षति की धमकी देता है वह इस अपराध का अपराधी होगा। इसके लिए 1 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माने की सजा हो सकती है।
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