लोकसभा उप निर्वाचन क्षेत्र में सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित
खण्डवा 30 सितम्बर, 2021 - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने बताया कि लोकसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्ति तक नवीन शस्त्र लायसेंस जारी करने पर रोक रहेगी। जारी आदेश अनुसार अवैध अस्त्र-श़स्त्रों को जप्त करना, सर्वे करना एवं संलग्न तत्वों एवं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जायेगा। जमानत पर छूटे तत्वों की निगरानी की जायेगी। हिस्ट्रीशीटर बदमाशों पर कार्यवाही की जायेगी। पूर्व निर्वाचन के समय मतदान केन्द्र पर लूट करने वाले तत्वों पर कार्यवाहीं एवं उनके अस्त्र आदि जप्त किए जायेंगे। शस्त्रों को लाने-ले जाने पर निर्वाचन अवधि में प्रतिबंधित किया जायेगा।
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