ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं वाहनों के पंजीयन की अनुमति एडीएम द्वारा दी जायेगी
खण्डवा 30 सितम्बर, 2021 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने लोकसभा उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा दी जायेगी। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहनों के संचालन की अनुमति भी अपर जिला दण्डाधिकारी से लेना होगी। जारी आदेश अनुसार राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए ऐसा कोई वाहन प्रयुक्त नहीं किया जा सकेगा, जिसका पंजीयन जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में न हो। पंजीयन प्रमाण पत्र वाहन के विंड स्क्रीन पर चस्पा करना होगा।
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