सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकेंगे
होम क्वारेंटीन व होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा 5 अप्रैल, 2021 - कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाये जा रहे है। जिले में अब 5 या 5 से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही जिन परिवारों के सदस्य होम क्वारेंटीन या होम आइसोलेशन में हैं वे खुले में आवागमन नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश अनुसार होम क्वारेंटीन एवं होम आइसोलेशन वाले लोगों द्वारा घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन करता पाए जाने पर धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का भी सभी को पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकगण समूह बनाकर एकत्र नही हो सकेंगे। होम क्वारेंटिन के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर धारा 269, 270 व 271 के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा।
प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर 100 रूपये का अर्थदण्ड जमा करना होगा। किसी व्यापारी प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान मालिक पर 200 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम 2-2 फीट की दूरी पर गोले बनाना अनिवार्य होगा। दुकानों में कार्य करने वाले कर्मचारी तथा ग्राहक किसी होम क्वारेंटिन या होम आइसोलेशन वाले परिवार के सदस्य न हो यह सुनिश्चित करना दुकानदार का दायित्व होगा। यदि इसका उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित दुकान मालिक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
होटल, रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों में कुल क्षमता से आधे लोगों को बैठकर खिलाने की व्यवस्था रहेगी। शेष व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न सामग्री पार्सल के रूप में दी जा सकेगी। सड़क किनारे खानपान बेचने वाले चाट के ठेले, गुमटियां, व ऐसी छोटी दुकानें जिसमें बैठने की व्यवस्था नहीं है, वे खाद्यान्न सामग्री पैक करके पार्सल के रूप में ग्राहक को दे सकेंगे। इसी प्रकार लस्सी, कुल्फी बेचने वालों को भी इस प्रावधान का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री को खुले में बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। शादी, समारोह, जुलूस, रैली,मेले व धार्मिक आयोजनों में नागरिकों के एकत्र होने पर गृह विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। इन सभी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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