11 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 15 सितम्बर, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में जिले के कुल 11 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई करने के आदेश जारी किए गए है, उनमें चिडि़या मैदान, विरेन्द्र विहार कॉलोनी, काकड़ रोड गणेश तलाई, एश्वर्या मेडिकल स्टोर के पीछे वाली गली आनंद नगर, शांति नगर, प्रभु प्रेमपुरम कॉलोनी, पवन चौक इंदौर नाका, सिंघाड़ तलाई, नारायण नगर की आखरी गली वार्ड नम्बर 9, हाटकेश्वर वार्ड एवं ग्राम सिंघखाल में बनाए गए कन्टेन्मेंट क्षेत्र शामिल है।
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