अब 60 दिवस के स्थान पर 120 दिन का आपात पैरोल स्वीकृत हो सकेगा
खण्डवा 21 मई, 2020 - जेल अधीक्षक श्री प्रभात चतुर्वेदी ने बताया कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जेल विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार बंदियों को 60 दिवस के आपात पैरोल के स्थान पर अब 120 दिनों का आपात पैरोल स्वीकृत किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था जेल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उद्देश्य से बंदियों की संख्या कम करने के उद्देश्य से की गई है।
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