भ्रामक जानकारी प्रचारित करने पर कारण बताओ नोटिस जारी
खण्डवा 28 मई, 2020 - अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने श्री अनूप खुराना को फेसबुक पर भ्रामक जानकारी प्रचारित करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 तथा इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट 2000 की धारा 66(ड) तथा भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 505(1) के तहत कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि गत 24 मई को खण्डवा मेडिकल कॉलेज की कोरोना सेम्पल की जांच की पहली रिपोर्ट में 4 मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने संबंधी जानकारी फेसबुक पर श्री खुराना द्वारा पोस्ट की गई, जबकि 24 मई को खण्डवा मेडिकल कॉलेज से प्राप्त 12 रिपोर्ट में से कुल 1 रिपोर्ट ही पॉजिटिव हुई थी।
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