सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करना प्रतिबंधित रहेगा
शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा
खण्डवा 23 मई, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों में संशोधन करते हुए अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने शनिवार को नए आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार खण्डवा जिले की सीमा में सभी धार्मिक स्थल व पूजा स्थल बंद रहेंगे। जिले में धार्मिक सभाओं को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। जिले में ईदगाह, मदरसों, मस्जिदों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आज से आगामी 22 जुलाई तक प्रभावशील रहेगा।
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