मतदान के लिए श्रमिकों को मिलेगा अवकाश
खण्डवा 2 मई, 2019 - आगामी 6 मई को हरसूद विधानसभा क्षेत्र तथा 19 मई को जिले के मांधाता, पंधाना व खण्डवा विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान सम्पन्न होगा। मजदूर भी अपने मताधिकार का प्रयोग आसानी से कर सके इसके लिए उन्हें मतदान के लिए अवकाश देने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि कारखाना अधिनियम की धारा 52 के तहत साप्ताहिक अवकाश मतदान के दिन प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्यरत रहते है वहां श्रमिकों को 2-2 घंटे का अवकाश मतदान के लिए दिया जायेगा। अर्थात पहली शिफ्ट नियमित समय से 2 घंटे पहले बंद की जायेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट निर्धारित समय के 2 घंटे बाद प्रारंभ की जायेगी, ताकि वहां के श्रमिक आसानी से मतदान केन्द्र जाकर मतदान कर सके। मतदान के कारण श्रमिकों के वेतन में किसी प्रकार की क्षति न हो यह सभी कारखानों के मालिकों को सुनिश्चित करना होगा। कारखानों के साथ साथ दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत् कामगारों को भी मतदान के लिए अवकाश की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी।
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