सम्पत्ति विरूपण के संबंध में हुई कार्यवाही
खण्डवा 9 सितम्बर, 2018 - जिले में विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बगैर सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी भी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करने वाले के विरूद्ध 1 हजार रूपये तक का अर्थदण्ड का प्रावधान है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने बताया कि शनिवार को दोपहर 3 बजे तक की समय सीमा नागरिकों को दी गई थी, इस समय सीमा के बाद सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के दलों ने बिजली के खम्बों, टेलिफोन के खम्बों, शासकीय भवनों पर लगे बेनर, पोस्टर, झंण्डिया, हटाने की कार्यवाही की। यह कार्यवाही जिले की सभी तहसीलों, सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है। सभी जिला अधिकारियों को निर्देष दिए गए है कि वे अपने जिला कार्यालय भवन के साथ साथ अपने अधीनस्थ कार्यालयों के भवनों में भी सम्पत्ति विरूपण न होने दें।
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