केबल, पाईप लाईन व सड़कों के चौड़ीकरण के लिए बिना अनुमति के खुदाई न करें
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी
खण्डवा 5 दिसम्बर, 2016 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने जिले में मोबाईल व टेलीफोन से संबंधित अन्डर ग्राउण्ड केबल डालने , पेयजल के लिए अन्डर ग्राउण्ड पाईप लाईन डालने तथा सड़कों के चौड़ीकरण के लिए की जाने वाली खुदाई से पूर्व बी.एस.एन.एल. के जिला प्रबंधक को तीन दिवस पूर्व सूचित करने तथा बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों की उपस्थिति में ही खुदाई का कार्य करने के आदेष संबंधित एजेंसियों को दिए है। उन्होंने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी कर दिये गये है। आदेषों का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेष में उल्लेख किया गया है कि खण्डवा जिले में पेयजल योजना की पाईप लाईन , सड़कों के चौड़ीकरण एवं रिलायंस कम्पनी द्वारा मोबाईल सेवा के लिए अन्डर ग्राउण्ड केबल डालने के लिए खुदाई का कार्य किये जाने से बी.एस.एन.एल. की ऑप्टिकल फाईबर केबल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे जिले की दूरसंचार सेवाएं बाधित हुई। यह आदेष 28 जनवरी 2017 तक लागू रहेगा।
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