लाड़ो अभियान की कार्यषाला सम्पन्न
खण्डवा 26 दिसम्बर, 2016 - विकासखण्ड छैगांवमाखन में लाड़ो अभियान की कार्यषाला का आयोजन जिला महिला सषक्तिकरण विभाग द्वारा सोमवार को किया गया। जिसमें परियोजना अधिकारी एम.एल. अहिरवार द्वारा लाड़ो अभियान की आवष्यकता, रूपरेखा और उद्देष्य पर विस्तार से प्रकाष डाला गया। पुष्पा कनोजिया द्वारा उपस्थितों को महिला सषक्तिकरण की योजनाओं से जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए समय समय पर शासन द्वारा लगाई जा रही है जैसे - लाड़ली लक्ष्मी योजना, स्वागतम् योजना, घरेलू हिंसा, अधिकार बाल संरक्षण अधिनियम , लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम आदि के बारे में विस्तार से समझाइष दी गई।
लाड़ो अभियान के तहत यदि कोई भी 18 वर्ष से कम बालिका एवं 21 वर्ष से कम बालक का विवाह है तो माता पिता रिष्तेदार सेवा प्रदाता जैसे ढोल बाजे वाले , घोड़ी वाले, रसोईयां , पंडित, नाई, टेन्ट वाले जो भी इस बाल विवाह में सम्मिलित होंगे सभी को सजा का प्रावधान है। लाड़ो अभियान के अन्तर्गत आर्थिक दण्ड एवं सश्रम कारावास का प्रावधान है। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। यह समाज की एक कुरीति एवं अंध विष्वास है, जिसे समाज एवं परिवार देष के हित में दूर करना आदि आवष्यक है।
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