शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत
गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को भी दिया जायेगा निजी स्कूलों में प्रवेश
खण्डवा 2 जून, 2016 - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इस वर्ष से निजी विद्यालयों में प्रवेश ऑनलाईन दिया जायेगा । अभिभावक अपने समीपस्थ शैक्षणिक संस्थान में आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर व पिछड़ा वर्ग के परिवारों के बच्चों को निजी संस्थाओं के माध्यम से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत निजी संस्थाओं की पहली कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत विद्यार्थी सीधी भर्ती द्वारा इन वर्गों से लिया जाना आवश्यक होगा। शिक्षा विभाग द्वारा मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। जिसके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को उसके समीपस्थ विद्यालय में प्रवेश प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा।
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