प्रायवेट स्कूलों में निरूशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन अब 7 जुलाई तक जमा होंगे
14 जुलाई को ऑनलाइन लॉटरी से मिलेगा गरीब बच्चों को प्रवेष
खण्डवा 30 जून, 2016 - शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रायवेट स्कूलों की पहली कक्षा में निरूशुल्क प्रवेश के लिये आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 7 जुलाई कर दिया गया है। पहले यह तिथि 23 से 30 जून निर्धारित थी। शिक्षा का अधिकार कानून में पहली बार ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया अपनाने एवं वंचित समूह और कमजोर वर्ग के अधिकाधिक बच्चों को इस प्रावधान का लाभ उपलब्ध करवाने की दिशा में कारगर पहल की जा रही है। इसके लिये प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निरूशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन 7 जुलाई तक किये जा सकेंगे। आवेदन-पत्र संबंधित गैर-अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूल, जनशिक्षा केन्द्र, बीआरसी या बीईओ जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय से निरूशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। आरटीई पोर्टल www-educationportal-mp-gov-in@RtePortal पर भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है। इस वर्ष प्रायवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निरूशुल्क प्रवेश के लिये अब तक लगभग 40 हजार बच्चों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्रक्रिया में से किसी एक माध्यम से जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फार्म में ऑनलाइन पंजीयन कर सकेगा। फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। आवेदक पोर्टल से जनरेट प्रति को अपने पास सुरक्षित रख सकेगा। वैकल्पिक प्रक्रिया के तहत आवेदक जिस प्रायवेट स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है, उस स्कूल में निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित प्रमाण-पत्रों की प्रतियों के साथ जमा करवाना होगा। आवेदन-पत्र संबंधित विकासखण्ड के बीआरसी कार्यालय में भी जमा किये जा सकेंगे। आवेदन की फोटोकॉपी पर आवेदक को अशासकीय स्कूल विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र कार्यालय द्वारा सील एवं हस्ताक्षर एवं पावती दी जायेगी।
समस्त आवेदन को आरटीई पोर्टल पर 8 जुलाई तक पंजीकृत किया जायेगा। पोर्टल पर पंजीकृत एवं लॉक किये गये आवेदनों को ही लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। केन्द्रीकृत सिस्टम से पारदर्शी तरीके से रेण्डमाइजेशन के माध्यम से 14 जुलाई को एनआईसी द्वारा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।
स्कूल आवंटन की जानकारी प्रायवेट स्कूल या बीआरसीसी कार्यालय के सूचना-पटल पर भी उपलब्ध रहेगी। रेण्डम प्रक्रिया से आवंटन होने के बाद बच्चों को प्रवेश के लिये समस्त सुसंगत दस्तावेजों के साथ 15 से 23 जुलाई तक संबंधित प्रायवेट स्कूल में जाना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन स्कूल प्रबंधन एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। आवेदक ने आरटीई में निरूशुल्क प्रवेश के लिये जिस केटेगरी/निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उसी केटेगरी एवं निवास का सत्यापन संबंधित मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। आवेदन फार्म प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या सीट रिक्त होने वाले स्कूलों की जानकारी के लिये जिला शिक्षा अधिकारी एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकेगा।
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